सरकारी जमीन पर बने अवैध धर्म स्थलों (मंदिर, मस्जिद, गुरद्वारा और चर्च] पर अब अतिक्रमण हटाने के नाम पर कानूनी हथौड़ा नहीं चलेगा। जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर राज्य सरकार इन अवैध धार्मिक स्थलों को वैध करने जा रही है। इनमें सड़क मार्ग या अन्य सार्वजनिक उपयोग में बाधा बनने वाले धार्मिक स्थल वैध नहीं होंगे।
via जागरण धर्म समाचार
http://www.jagran.com/spiritual/religion-legal-hammer-will-not-run-on-illegal-shrines-10505473.html
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