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Wednesday, June 5, 2013

सार्वजनिक स्थलों पर न हो धार्मिक निर्माण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सड़क, गली, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्को व सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों [मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा] का निर्माण न होने दे। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपनाई गई सरकारी नीति का कड़ाई से पालन किया जाय। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण ल



via जागरण धर्म समाचार

http://www.jagran.com/spiritual/religion-religious-structures-in-public-places-is-not-10452055.html

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