धार्मिक नेता माता अमृतानंदामयी पर लिखी गई एक किताब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश अदालत नहीं दे सकती। यह कार्य केंद्र सरकार का है और याचिकाक
via जागरण धर्म समाचार
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